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मुख्यमंत्री लघु योजना (मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना – MLUPY):

Published on: January 13, 2026
मुख्यमंत्री लघु योजना
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मुख्यमंत्री लघु योजना यानी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना:

मुख्यमंत्री लघु योजनाराजस्थान सरकार की योजना है, जिसके तहत छोटे‑मध्यम उद्यमों को कम ब्याज पर बड़ा ऋण और ब्याज सब्सिडी दी जाती है ताकि वे नया उद्योग शुरू कर सकें या पुराने का विस्तार/आधुनिकीकरण कर सकें।जस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नागरिकों को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन  उपलब्ध कराना है। 

2026 के संदर्भ में इस योजना की मुख्य जानकारी निम्नलिखित है:

मुख्यमंत्री लघु योजना योजना क्या है?
• यह राजस्थान सरकार की औद्योगिक/एमएसएमई प्रमोशन स्कीम है, नाम है “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)”.
• उद्देश्य है राज्य में स्वरोजगार बढ़ाना, नए उद्यम स्थापित करना और छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण देकर रोजगार के नए अवसर तैयार करना।

योजना के लाभ और ऋण सीमा

मुख्यमंत्री लघु योजना के तहत नए उद्योग लगाने या पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए ऋण दिया जाता है: 

  • ऋण राशि: ₹25 लाख से लेकर ₹10 करोड़ तक का ऋण लिया जा सकता है।
  • ब्याज अनुदान (Interest Subsidy):
    • ₹25 लाख तक के कम लोन पर 8%  ब्याज सब्सिडी ।
    • ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक का लोन पर 6% ब्याज सब्सिडी |
    • ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी । 

पात्रता मानदंड (Eligibility)

  • निवासी: आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आयु: आवेदन करने की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • प्रकार: व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, संस्थाएं, और साझेदारी फर्में इस योजना के लिए पात्र हैं。 

मुख्यमंत्री लघु योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड या जन-आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (व्यवसाय की विस्तृत जानकारी)。
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • बैंक खाते का विवरण। 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (CM LGU/MLUPY) के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है, मुख्य रूप से राजस्थान SSO पोर्टल के जरिए। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन SSO पर पहले पंजीकरण जरूरी होता है
• मुख्य पोर्टल: राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएँ।
• SSO ऐप या वेबसाइट से लॉगिन कर MLUPY योजना चुनें।
आवेदन कैसे करें (स्टेप बाय स्टेप)
• स्टेप 1: SSO पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएँ या लॉगिन करें (मोबाइल/ईमेल से OTP वेरिफाई)।
• स्टेप 2: “Citizen App” या “Application List” में MLUPY चुनें, फिर “नया आवेदन” पर क्लिक करें।
• स्टेप 3: फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, उद्यम डिटेल्स (नया/विस्तार), प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरें।
• स्टेप 5: अधिकारी सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलेगी; 10 लाख तक छोटे ऋण बैंक को सीधे, बड़े पर जिला टास्क फोर्स।

SSO पेज कैसे पहुँचें
• मुख्य होमपेज: https://sso.rajasthan.gov.in पर जाएँ, SSO ID/यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
• नया यूजर: https://sso.rajasthan.gov.in/register से रजिस्ट्रेशन करें।
• लॉगिन के बाद “Citizen App” या “Applications” सेक्शन में MLUPY या “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” चुनें।
आवेदन फॉर्म पेज
• लॉगिन के बाद डायरेक्ट फॉर्म: https://ssoapps.rajasthan.gov.in/mlupy/Form.aspx (उद्योग विभाग का MLUPY ऐप)।[ssoapps.rajasthan]
• यहाँ “नया आवेदन” पर क्लिक कर फॉर्म भरें
क्विक स्टेप्स SSO पर
• SSO लॉगिन → Citizen App → MLUPY आइकन/टैब → नया आवेदन → डिटेल्स भरें → सबमिट।
• ई-मित्र केंद्र पर भी मदद मिल सकती है, हर बुधवार जिला उद्योग केंद्र में शिविर लगते हैं।

आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है: 

  1. SSO ID: सबसे पहले राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर लॉगिन करें。
  2. MLUPY का चयन: ऐप्स में जाकर ‘Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana’ (MLUPY) विकल्प चुनें。
  3. विवरण भरें: अपना व्यक्तिगत विवरण और प्रस्तावित व्यवसाय (Project) की जानकारी भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
  5. बैंक चयन: जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, उसे चुनें और फॉर्म सबमिट करें। 

नोट: उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” जैसी समान योजनाएं संचालित हैं, जो युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती हैं।

नोट :-अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.mtcupdates.com पर क्लिक करें |

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